जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने रोशनी भूमि योजना में कथित घोटाले की जांच जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट की ओर से सीबीआई को सौंपे जाने के तीन सप्ताह बाद शनिवार को कहा कि इस योजना के तहत की गई सभी कार्रवाई को रद्द करेगा और छह महीने के अंदर सारी जमीन को फिर से हासिल करेगा।
रोशनी एक्ट सन 2001 में फारूक अब्दुल्ला सरकार ने लागू किया था। हाल में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने इस कानून को असंवैधानिक करार दिया। उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि सरकारी भूमि पर नेताओं और अफसरों का कब्जा जायज नहीं ठहराया जा सकता है। कोर्ट ने निर्देश दिया था कि 25,000 करोड़ रुपये की भूमि आवंटन योजना की जांच सीबीआई को दी जाए।