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Sunday, April 2, 2023

हेट स्पीच पर राष्ट्रीय-बहस भी होनी चाहिए


सुप्रीम कोर्ट में गत 29 मार्च को जस्टिस केएम जोसफ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच ने हेट स्पीच मामले पर सुनवाई के दौरान टिप्पणी की कि जिस दिन राजनीति और धर्म अलग हो जाएंगे, और नेता राजनीति में धर्म का उपयोग करना बंद कर देंगे, उसी दिन नफरत फैलाने वाले भाषण भी बंद हो जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि हम अपने हाल के फैसलों में भी कह चुके हैं कि पॉलिटिक्स को राजनीति के साथ मिलाना लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। वहीं, जस्टिस बीवी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी की मिसाल देते हुए कहा, 'वाजपेयी और नेहरू को याद कीजिए, जिन्हें सुनने के लिए लोग दूर-दराज से एकत्र होते थे। हम कहां जा रहे हैं?' इसके पहले अदालत कह चुकी है कि खबरिया चैनलों के एंकर अपने कार्यक्रमों के माध्यम से हेट स्पीच परोसते रहे हैं। खंडपीठ ने नफरती भाषण देने वाले लोगों पर सख्त आपत्ति जताते हुए सवाल किया है कि लोग खुद को काबू में क्यों नहीं रखते हैं? यह काबू शब्द भी विचारणीय है। हेट स्पीच क्या बेकाबू होकर होती है या जो बाला जाता है वह सोचा-समझा होता है?

किसकी हेट स्पीच?

सुप्रीम कोर्ट में इस प्रश्न पर चल रही बहस को गौर से सुनने की जरूरत है। इस बहस के साथ देश की राजनीति, प्रशासन और सामाजिक व्यवस्था के बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न जुड़े हैं। ऐसे तमाम प्रश्नों पर हमें विचार करना चाहिए। केरल के पत्रकार शाहीन अब्दुल्ला ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके मांग की है कि वह देशभर में हुई हेट स्पीच की घटनाओं की निष्पक्ष, विश्वसनीय और स्वतंत्र जांच के लिए केंद्र सरकार को निर्देशित करें। भारत में मुसलमानों को डराने-धमकाने के चलन को तुरंत रोका जाए। हालांकि, कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या मुसलमान ऐसे बयान नहीं दे रहे हैं?

और कुछ सवाल

अदालत की टिप्पणी पर केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केंद्र चुप नहीं है। केरल जैसे राज्य चुप थे, जब मई 2022 में पीएफआई (प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया) की एक रैली में हिंदुओं और ईसाइयों के खिलाफ नरसंहार के आह्वान किए गए थे। उन्होंने आश्चर्य जताया कि जब अदालत इस बारे में जानती थी, तो उसने स्वत: संज्ञान क्यों नहीं लिया। उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि तमिलनाडु में डीएमके के एक प्रवक्ता ने कहा था, ‘जो भी पेरियार कहते थे, वह किया जाना चाहिए… यदि आप स्वतंत्रता चाहते हैं तो आपको सभी ब्राह्मणों की हत्या करनी होगी। इस पर जैसे ही जस्टिस जोसफ हँसे, मेहता ने कहा, ‘यह हँसी की बात नहीं है। मैं इसे हँसी में नहीं उड़ाऊँगा। इस आदमी के खिलाफ एफआईआर नहीं हुई है। इतना ही नहीं, वे एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के प्रवक्ता बने हुए हैं।’

Sunday, February 13, 2022

हिजाब का अधिकार और मर्यादा-रेखा


कर्नाटक के उडुपी जिले के एक कॉलेज से शुरू हुआ हिजाब का मुद्दे ने देशभर को गरमा दिया है। मामला सुप्रीमकोर्ट के दरवाजे पर है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने छात्र-छात्राओं से कहा है कि फिलहाल वे शिक्षण-संस्थानों में धार्मिक पहचान वाली पोशाक न पहनें। इस व्यवस्था के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि कोई सांविधानिक अदालत अपने अंतरिम आदेश से अनुच्छेद 15, 19, 21 और 25 के तहत नागरिक को प्राप्त मौलिक-अधिकारों पर रोक कैसे लगा सकती है?  याचिका दायर करने वालों का कहना है कि केरल हाईकोर्ट ने माना है कि हिजाब अनिवार्य धार्मिक पहनावा है। कर्नाटक के एजुकेशन एक्ट में यूनिफॉर्म और पेनल्टी को लेकर कोई प्रावधान नहीं है। उसे पहनने पर रोक नहीं लगाई जा सकती। कानूनी अधिकारों के अलावा इस मामले के साथ सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक सवाल जुड़े हुए हैं। मसलन शिक्षा-संस्थानों को वेशभूषा निर्धारित करने का अधिकार है या नहीं? धार्मिक-विश्वास की कीमत पर क्या किसी को शिक्षा के अधिकार से वंचित किया जा सकता है?

राजनीतिक रंग

हाईकोर्ट और सुप्रीमकोर्ट तक मामले को ले जाने वाली छात्राओं की संख्या ज्यादा बड़ी नहीं हैं, पर उनके पक्ष में बड़े कांग्रेस पार्टी से जुड़े नामी वकील खड़े हो गए हैं। सुप्रीमकोर्ट में एक याचिका युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास ने भी दायर की है। इससे लगता है कि कांग्रेस पार्टी यह साबित करना चाहती है कि हम मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा करने में सबसे आगे हैं। पार्टी के नेताओं के बयानों के पढ़ने से भी ऐसा ही आभास होता है। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वहाँ कांग्रेस और जनता दल (एस) जैसे दलों का मुस्लिम-मतदाताओं पर काफी प्रभाव है। उधर दक्षिण भारत के मुस्लिम समुदाय के बीच सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई) तेजी से उभर रही है। मुस्लिम छात्रों के संगठन कैम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआई) का प्रसार भी बढ़ रहा है। इससे कांग्रेस और जेडी(एस) के मुस्लिम वोटों का क्षरण भी हो रहा है। कांग्रेस के सामने इस आधार को बचाने की चुनौती है।

उत्तर प्रदेश के चुनाव

यह विवाद ऐसे वक्त में शुरू हुआ है, जब उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। उत्तर और दक्षिण की राजनीतिक परिघटनाएं एक-दूसरे को प्रभावित करती हैं। पहली नजर में ध्रुवीकरण की योजनाबद्ध गतिविधि नजर आती है। सवाल है कि किसकी है यह योजना? एसडीपीआई की दिलचस्पी उत्तर प्रदेश में नहीं है। तब क्या यह बीजेपी का काम है? पर आंदोलन तो एसडीपीआई और सीएफआई ने शुरू किया है? उडुपी जिले में मुस्लिम आबादी 18 फीसदी है। सन 2013 के विधानसभा चुनाव में यहाँ की पाँच में से चार सीटें कांग्रेस ने और एक बीजेपी ने जीती थी। 2018 में बीजेपी ने सभी सीटों पर विजय प्राप्त की। इस दौरान कर्नाटक के तटवर्ती इलाकों में जबर्दस्त ध्रुवीकरण हुआ है। इसका लाभ बीजेपी को मिला है, तो मुस्लिम ध्रुवीकरण का लाभ लेने के लिए एसडीपीआई ने प्रयास शुरू किए हैं। हाल में एसडीपीआई ने उडुपी जिले के स्थानीय निकाय चुनावों में काफी सफलता प्राप्त की है। काउप नगरपालिका, वित्तला और कोटेकर पंचायतों पर उसका कब्जा हो गया है, जो कांग्रेस के परम्परागत गढ़ थे। कांग्रेस इसे राष्ट्रीय-मुद्दा बनाकर दक्षिण में अपने कमजोर होते जनाधार को बचाने की कोशिश कर रही है। शुरू जिसने भी किया हो, बहती गंगा में हाथ सब धोना चाहते हैं।  

व्यापक-निहितार्थ

केवल राष्ट्रीय नहीं, यह अंतरराष्ट्रीय-मुद्दा भी बना है। अमेरिका के ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल रिलीजस फ्रीडम (आईआरएफ) ने बयान जारी करके कहा है कि हिजाब पर रोक धार्मिक-स्वतंत्रता का उल्लंघन है। स्त्रियों और लड़कियों को हाशिए पर डालने की कोशिश है। आईआरएफ के राजदूत रशद हुसेन भारतवंशी हैं। यह संगठन भारत को लेकर इसके पहले भी बयान जारी करता रहा है। हिजाब के मामले को पाकिस्तान ने भी उठाया है। इस मामले के व्यापक निहितार्थ को सुप्रीमकोर्ट की टिप्पणी से समझा जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की बेंच ने कहा कि हमारी नजर पूरे मामले पर है। उचित समय पर हम इस अर्जी पर सुनवाई करेंगे। साथ ही अदालत ने सुझाव दिया कि इस मामले को ज्यादा बड़े स्तर पर न फैलाएं। आपको हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए, जहां सोमवार को फिर से सुनवाई होगी।

इच्छा का पहनावा

इच्छा का परिधान व्यावहारिक परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है। सेना, पुलिस या बहुत से कार्यस्थलों में यूनिफॉर्म की संगठनात्मक अनिवार्यता होती है। वहाँ इच्छा नहीं चलतीं। इच्छा के परिधान का अधिकार संस्थान के यूनिफॉर्म तय करने के अधिकार के ऊपर नहीं होता। पर सांस्कृतिक और धार्मिक-वरीयताओं को ध्यान में भी रखना होता है। सिखों के साथ ऐसा है। क्या हिजाब भी अनिवार्य पहनावा है? कर्नाटक के स्कूल में सबसे पहले छह लड़कियों ने यह माँग उठाई, जबकि वहाँ काफी बड़ी संख्या में मुस्लिम लड़कियाँ बगैर हिजाब के आ रही थीं। दक्षिण भारत में परदा प्रथा नहीं है। वहाँ शादी के समय लड़कियाँ सिर पर पल्ला नहीं रखतीं। ऐसे खुले समाज में हिजाब की माँग अटपटी है।

Sunday, November 22, 2020

‘लव जिहाद’ प्रेम नहीं, राजनीति

देश में भाजपा-शासित कम से कम पाँच राज्यों ने धर्मांतरण के लिए किए जा रहे अंतर-धर्म विवाहों यानी लव जिहाद पर रोक लगाने के लिए कानून बनाने की तैयारी कर ली है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और असम ने इसमें पहल की है और संभव है कि कुछ और राज्यों के नाम सामने आएं। इन कानूनों की परिणति क्या होगी, फिलहाल कहना मुश्किल है, पर इतना साफ लगता है कि अगले साल पश्चिम बंगाल, असम, केरल और तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव में यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनेगा।

सिद्धांततः अंतर-धर्म विवाहों पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती है, पर यह बहस विवाह की नहीं धर्मांतरण की है। अंतर-धर्म विवाहों का यह झगड़ा आज का नहीं है। यह उन्नीसवीं सदी से चला आ रहा है। यह मामला केवल भाजपा-शासित राज्य उठा रहे हैं, दूसरी तरफ राजस्थान जैसे कांग्रेस शासित राज्यों ने इस किस्म के कानून की संभावनाओं को अनुचित ठहराया है। देखना होगा कि राजनीतिक दल जनता तक इसका संदेश किस रूप में ले जाते हैं।

Saturday, June 12, 2010

भोपाल त्रासदी

त्रासदी के पच्चीस साल बाद हमारे पास सोचने के लिए क्या है?


कि वॉरेन एंडरसन को देश से बाहर किसने जाने दिया


कि क्या उन्हें हम वापस भारत ला सकते हैं?


कि राजीव गांधी को दिसम्बर 1984 में सलाह देने वाले लोग कौन थे? श्रीमती गांधी की हत्या के बाद प्रधानमंत्री बने उन्हें एक महीना और कुछ दिन हुए थे। 


कि क्या हम सच जानना चाहते हैं या इसे या उसे दोषी ठहराना चाहते हैं?


कि हमारी अदालतों में क्या फैसले होते रहेजस्टिस अहमदी ने कानून की सीमा के बारे में जो बात कही है, क्या हम उससे इत्तफाक रखते हैं? मसलन प्रातिनिधिक दायित्व(विकेरियस लायबिलिटी) क्या है? इस तरह के हादसों से जुड़े कानून बनाने के बारे में क्या हुआ?


कि हमने ऐसे कारखानों की सुरक्षा के बारे में क्या सोचा?


कि भोपाल में वास्तव में हुआ क्या था
कि 1982 में भोपाल गैस प्लांट के सेफ्टी ऑडिट में जिन 30 बड़ी खामियों को पकड़ा गया, उनका निवारण क्यों नहीं हुआ?


कि कल को कोई और हादसा ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे?


कि भोपाल में मुआबजे का बँटवारा क्या ठीक ढंग से हो पाया?


ऐसे सैकड़ों सवाल हैं, पर आज सारे सवाल बेमानी है। हम सब आपत्तियाँ ठीक उठाते हैं, पर गलत समय से। 1996 में जस्टिस अहमदी ने फैसला किया। 1984 में वॉरेन एंडरसन बचकर अमेरिका गए। हम क्या कर रहे थे? 1996 में तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया था। फिर यूनियन कार्बाइड के भारतीय प्रतिनिधि तो देश में ही थे। जून 2010 में अदालती फैसला आने के पहले हम कहाँ थेहमने क्या किया


आसानी से समझ में आता है कि अमेरिका का दबाव था तो किसी एक व्यक्ति पर नहीं था। और हमारी व्यवस्था किसी एक व्यक्ति के कहने पर चल सकती है तो फिर किसी से शिकायत क्यों? आज भी हर राज्य में मुख्यमंत्री सरकारी अफसरों से वह करा रहे हैं, जो वे चाहते हैं। राजनीति में अपराधियों की  खुलेआम आमदरफ्त है। भोपाल में मुआवजे को लेकर कई प्रकार के स्वार्थ समूह बन गए हैं। एक विवाद के बाद दूसरा। शायद भोपाल हादसे की जगह कल-परसों कोई नई बात सामने आएगी तो हम इसे भूल जाएंगे। हमें उत्तेजित होने और शोर मचाने की जगह शांति से और सही मौके पर कार्रवाई करनी चाहिए। हाथी गुज़र जाने के बाद उसके पद चिह्नं पीटने से क्या फायदा