बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों के आरक्षण में भारी कटौती करके देश में लगी हिंसा की आग को काफी हद तक शांत कर दिया है. अलबत्ता इस दौरान बांग्लादेश की विसंगतियाँ भी उजागर हुई हैं. इस अंदेशे की पुष्टि भी कि देश में ऐसी ताकतें हैं, जो किसी भी वक्त सक्रिय हो सकती हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने कोटा बहाली पर हाईकोर्ट के 5 जून के आदेश को खारिज करते
हुए आरक्षण को पूरी तरह खत्म जरूर नहीं किया है, पर उसे 54 फीसदी से घटाकर केवल 7
फीसदी कर दिया है. अदालत ने कहा है कि सरकारी नौकरियों में 93 फीसदी भर्ती योग्यता
के आधार पर होगी.
शेष सात में से पाँच
प्रतिशत मुक्ति-योद्धा कोटा, एक प्रतिशत अल्पसंख्यक
कोटा और एक प्रतिशत विकलांगता-तृतीय लिंग कोटा होगा. सरकार चाहे तो इस कोटा को
बढ़ा या घटा सकती है.
अदालत में छात्रों का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील शाह मंजरुल हक़ ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 104 के अनुसार, इस कोटा व्यवस्था के लिए अंतिम समाधान दे दिया है. सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने भी हाईकोर्ट के फ़ैसले को रद्द करने की माँग की थी.