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Tuesday, December 28, 2021

क्या है मिशनरीज़ ऑफ चैरिटी को प्राप्त होने वाले विदेशी दान का मामला


केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार को जानकारी दी कि 'कुछ प्रतिकूल सूचनाओं के पता चलने के बाद' उसने मिशनरीज़ ऑफ़ चैरिटी (एमओसी) के एफसीआरए रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण से मना कर दिया है। फॉरेन कॉन्ट्रिब्यूशन रेग्युलेशन एक्ट (एफसीआरए) का रजिस्ट्रेशन किसी ग़ैर सरकारी संस्था या संगठन को विदेशी फंड या दान पाने के लिए ज़रूरी होता है। एमओसी एक ईसाई ग़ैर सरकारी सेवा संगठन है जिसे नोबल पुरस्कार विजेता मदर टेरेसा ने स्थापित किया था।

चेन्नई के अखबार द हिन्दू के अनुसार केंद्र सरकार की यह अस्वीकृति एमओसी के वडोदरा स्थित एक चिल्ड्रंस होम के खिलाफ धर्मांतरण से जुड़ी एफआईआर दर्ज होने के बाद आई है। यह एफआईआर गुजरात के संशोधित धार्मिक स्वतंत्रता कानून-2003 की धारा 295(ए) के तहत गत 12 दिसंबर को दर्ज की गई थी।

अंग्रेज़ी अख़बार 'द हिंदू' के अनुसार, एमओसी का कहना है कि उनके एफसीआरए आवेदन को अनुमति नहीं दी गई है इसलिए हमने अपने केंद्रों को उनसे जुड़े बैंक अकाउंट्स को इस्तेमाल न करने को कहा है। अख़बार के मुताबिक़, 2020-21 के सालाना वित्तीय वर्ष के लिए 13 दिसंबर को फ़ाइल किए गए रिटर्न में एमओसी ने बताया था कि उसे 347 विदेशी लोगों और 59 संस्थागत दाताओं से 75 करोड़ रुपये दान में मिले थे। एफसीआरए अकाउंट में संस्था के पास पिछले साल की 27.3 करोड़ की रक़म पहले से थी और उसका कुल बैलेंस 103.76 करोड़ रुपये है।

कोलकाता में रजिस्टर्ड एनजीओ के पूरे भारत में 250 से अधिक बैंक अकाउंट्स हैं जिनमें उसे विदेश से रक़म मिलती है। मिशनरीज़ ऑफ़ चैरिटी के सबसे बड़े दानदाता अमेरिका और ब्रिटेन में हैं जहां से उसे 15 करोड़ से अधिक रक़म मिली। एमओसी इंडिया को यह रक़म प्राथमिक स्वास्थ्य, शिक्षा सहायता, कुष्ठ रोगियों के इलाज आदि के लिए दी गई क्योंकि संस्था इन्हीं उद्देश्यों पर काम करती है।

ममता का ट्वीट

सोमवार को ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के एक ट्वीट के बाद मिशनरीज़ ऑफ़ चैरिटी ने स्पष्टीकरण जारी किया कि उनका एफसीआरए पंजीकरण रद्द नहीं किया गया है। संस्था ने यह भी बताया कि गृह मंत्रालय ने उनके बैंक खातों को फ़्रीज़ करने का आदेश नहीं दिया है। संस्था के मुताबिक उन्हें बताया गया है कि उनके विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम यानी एफसीआरए नवीनीकरण आवेदन को स्वीकृति नहीं मिली है।

संस्था ने एक पत्र जारी कर कहा, "हम हमारे शुभचिंतकों की चिंताओं की सराहना करते हैं। हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि मिशनरीज़ ऑफ़ चैरिटी का एफसीआरए पंजीकरण निलंबित या रद्द नहीं हुआ है। गृह मंत्रालय ने संस्था के बैंक खातों को फ़्रीज़ करने के आदेश भी नहीं दिए हैं।"