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Tuesday, June 16, 2026

मतदाता, नागरिकता और ‘डेमोग्राफिक चेंज’


गत 8 जून को ‘इंडिया गठबंधन ने पाँच-सूत्री प्रस्ताव पारित किया, जिसमें एक यह भी है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान को लेकर भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा जाएगा। यह गठबंधन एसआईआरको ‘वोट चोरी’ मानता है। इसके कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को लेकर चुनाव-आयोग को क्लीन-चिट दी है। प्रश्न है कि ऐसे में पत्र लिखने से मिलेगा क्या? यह व्यक्तिगत मसला नहीं है।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे का कहना है, हम इसे ‘वोट लूट’ की कोशिश मानते हैं। भारत में घुसपैठ और नागरिकता रजिस्टर पिछले कई दशकों से बहस में हैं और यह बहस अब मतदाता सूची की बहस के साथ जुड़ गई है। एसआईआर के देश में दो दौर हो चुके हैं और तीसरा शुरू हो गया है। पहला दौर मुख्यतः बिहार-केंद्रित था, जो जून से सितंबर 2025 तक चला। 27 अक्तूबर से दूसरा दौर शुरू हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल समेत, नौ राज्य और तीन केंद्र-शासित क्षेत्र शामिल थे।

गत 14 मई को निर्वाचन आयोग ने एसआईआर के तीसरे दौर की भी घोषणा कर दी, जिसमें सोलह राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों को कवर किया गया है। इसके पूरा होने के बाद जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को छोड़कर पूरे देश में यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसके साथ इस प्रक्रिया से जुड़ी बहस नए सिरे से शुरू होगी, जिसकी अनुगूँज संसद के मॉनसून सत्र में सुनाई पड़ेगी।

Monday, January 26, 2026

चुनाव आयोग की साख और ममता की आक्रामक राजनीति की परीक्षा


पश्चिम बंगाल में निर्वाचन आयोग की विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया राजनीतिक-विवाद का विषय बन गई है, वैसे ही जैसे बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले हुआ था। ममता बनर्जी ने इसे ऐसे राजनीतिक हथियार के रूप में पेश किया है, जो खासतौर से गरीब, प्रवासी, अल्पसंख्यक और अन्य कमजोर समुदायों के मतदाताओं को निशाना बनाता है, जिनके पास अक्सर सही दस्तावेज या स्थिर पते नहीं होते हैं।

निर्वाचन आयोग के अनुसार एसआईआर का उद्देश्य डुप्लीकेट प्रविष्टियों को हटाना, त्रुटियों को ठीक करना और यह सुनिश्चित करना है कि पात्र मतदाताओं के नाम ही सूची में रहें। आयोग ने इस बात को भी रेखांकित किया है कि पश्चिम बंगाल में सूची का सत्यापन कर रहे चुनाव-कर्मचारियों के लिए धमकी भरे माहौल में काम करना मुश्किल हो रहा है। उसने राज्य की मुख्यमंत्री पर उत्तेजक भाषण देने, एसआईआर के बारे में भ्रामक दावे करने और जनता के मन में संदेह पैदा करने का आरोप लगाया है।

यह मसला अब सुप्रीम कोर्ट में है, जिसे तय करना है कि चुनाव आयोग की स्वायत्तता की रक्षा कैसे की जाए और उसके अधिकारियों के लिए सुरक्षित कामकाजी परिस्थितियों को कैसे सुनिश्चित किया जाए। साथ ही यह भी कि वास्तविक मतदाताओं के नाम सूची से कटने से किस प्रकार रोके जाएँ। क्या आयोग की प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष है, जिसमें गलत तरीके से हटाए जाने के खिलाफ सुरक्षा उपाय हैं? और यह भी कि राज्य सरकार क्या संविधानिक संस्थाओं की आलोचना से जुड़ी मर्यादा-रेखा पार कर चुकी है?