Showing posts with label बुलडोज़र-न्याय. Show all posts
Showing posts with label बुलडोज़र-न्याय. Show all posts

Tuesday, September 3, 2024

बुलडोजर-न्याय और राजनीति के पेचोख़म…

बुलडोजर-न्याय को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी से पहली नज़र में लगता है कि इससे तुरत-न्याय की राजनीति को धक्का लगेगा। पर इस बात के सभी पहलुओं पर विचार करने का समय भी अब आ गया है। कानूनी प्रक्रिया में कोई झोल है, तो उसे ठीक भी होना चाहिए। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने विभिन्न राज्यों में 'बुलडोजर एक्शन' को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कहा कि कोई व्यक्ति दोषी है, तब भी उसके घर को गिराया नहीं जा सकता। सुप्रीमकोर्ट के इस हस्तक्षेप से उन लोगों की आस बढ़ी है, जिनके घर गिराए गए हैं। अदालत ने भविष्य में इस किस्म की तोड़फोड़ को लेकर गाइडलाइन बनाने का वायदा भी किया है।

क्या वास्तव में सरकारें किसी कानूनी-प्रक्रिया को अपनाए बगैर तोड़फोड़ कर रही हैं? या तथ्य कुछ और हैं? ऐसे ही सवाल हिंसा के दौरान नष्ट हुई सार्वजनिक संपत्ति को लेकर भी हैं। अदालत को देखना होगा कि उसकी भरपाई कौन करेगा? अब जब फोटोग्राफी एक-एक चेहरे की पहचान बताने लगी है, तब अपराधियों को सजा कैसे मिलेगी? उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से देश के सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, जो हुआ, वह नियमानुसार है। याचिकाकर्ता मामले को अदालत के सामने गलत ढंग से रख रहे है। नोटिस बहुत पहले जारी किए गए थे, ये लोग पेश नहीं हुए।