नई शिक्षा नीति के तहत स्कूलों में भाषाओं के अध्ययन से जुड़े कुछ सबसे महत्त्वपूर्ण सवाल उच्चतम न्यायालय के सामने उठे हैं। इनके पीछे दक्षिण में हिंदी बनाम विदेशी भाषा के मसले भी हैं। अभिभावकों की व्यावहारिक समस्याएँ, विद्यालयों के पास उपलब्ध संसाधनों और अध्यापकों की संख्या जैसे सवालों का पिटारा भी अब खुलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने गत 27 मई को सीबीएसई की उस नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने पर सहमति जताई है, जिसमें 1 जुलाई से कक्षा 9 के छात्रों के लिए दो भारतीय मूल भाषाओं सहित तीन भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया गया है।
हालाँकि मुख्य
न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और विपुल एम पंचोली के पीठ ने इस मामले
में कोई अंतरिम आदेश जारी नहीं किया है, पर उन्होंने केंद्र सरकार, सीबीएसई और एनसीईआरटी को नोटिस जारी करके दो
सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाब माँगा है। अदालत ने अलबत्ता यह कहा है कि बोर्ड का
तीसरी भाषा को शामिल करने का निर्णय सिद्धांत रूप में ‘प्रशंसनीय’ हो सकता है, लेकिन इसे वर्तमान शैक्षणिक वर्ष से लागू करने
में कुछ व्यावहारिक प्रश्न उठेंगे। शिक्षकों और पुस्तकों की कमी के मद्देनज़र इस
नीति को लागू करने की तार्किक और तथ्यात्मक चुनौतियों को लेकर अदालत अधिक चिंतित
है।
बहरहाल, न्यायालय 15 और 16 जुलाई को दलीलें सुनेगा। उसी समय इस आदेश को लागू किया जा रहा होगा। शैक्षिक-प्रश्न के अलावा यह राजनीतिक प्रश्न भी है। अपनी भाषा-नीति के अनुरूप डीएमके ने इस कदम का विरोध किया है, वहीं कांग्रेस ने बिना परामर्श के अधिसूचना जारी होने की आलोचना की है। दक्षिण भारत, खासतौर से तमिलनाडु में कहा जा रहा है कि सीबीएसई का यह आदेश हिंदी थोपने का प्रयास है। यह आदेश सीबीएसई बोर्ड के स्कूलों पर ही लागू होता है, जबकि राज्यों के बोर्डों के नियम अलग-अलग हैं। यदि यह ठीक से लागू हो गया, तो राज्यों में भी किसी न किसी रूप में दिखाई पड़ेगा।
