मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के संविधानिक पीठ ने अदालती सुनवाई की कवरेज के एक नए संविधानिक सिद्धांत को लागू किया। अदालत ने इस संवेदनशील मामले पर पहली नज़र में कोई गाइडलाइन ज़ारी नहीं की। पर फेयर ट्रायल के सिद्धांत की रक्षा के लिए मीडिया पर पाबंदी का रास्ता खोल दिया है। यह एक महत्वपूर्ण खबर थी। खासतौर से पिछले दिनों कई मामलों में मीडिया ट्रायल शब्द का इस्तेमाल होने लगा। उसे देखते हुए लगता था कि शायद अदालत कोई व्यापक गाइडलाइन ज़ारी करेगी, पर वैसा नहीं हुआ। पर अदालत के इस फैसले पर काफी कुछ विवेचन बाकी है। हिन्दी अखबारों में यह विवेचन कहीं दिखाई नहीं दिया। देश के पहले दस अखबारों में से कितने हिन्दी के अखबार हैं, यह अखबारों के विज्ञापनों में हर तीसरे महीने दिखाई पड़ता है। पर इन अखबारों की कवरेज कैसी है, यह रोज़ नज़र आता है। बहरहाल ऐसे सवालों पर विचार करने वाले दो-तीन अखबार अंग्रेज़ी में दिखाई पड़ते हैं। सम्भव है बांग्ला, मलयालम और किसी दूसरी भारतीय भाषा में सांविधानिक सवालों पर विवचन होता हो, हिन्दी में नहीं होता।
सुप्रीम कोर्ट के इस नए सिद्धांत पर कुछ अखबारों के सम्पादकीय क्या कहते हैं, इसे पढ़ें। इन सम्पादकीयों में चिन्ता के स्वर हैं।
सुप्रीम कोर्ट के इस नए सिद्धांत पर कुछ अखबारों के सम्पादकीय क्या कहते हैं, इसे पढ़ें। इन सम्पादकीयों में चिन्ता के स्वर हैं।