Tuesday, February 19, 2013

इंटरनेट सेंसरशिप


ग्वालियर की एक अदालत के आदेश पर कार्रवाई करते हुए सरकार ने उन 78 यूआरएल को ब्लाक करने के आदेश जारी किए जिनमें आईआईपीएम या फिर उनके निदेशक अरिन्दम चौधरी के बारे में कुछ अभद्र कहा सुना गया था। चीन में इंटरनेट सेंसरशिप चलती है, पर भारत में हाल के दिनों में इसे लेकर विमर्श चल रहा है। आईआईपीएम का तर्क अपनी जगह है कि यदि कोई किसी के भी बारे में अपनी राय व्यक्त करने को स्वतंत्र है तो किसी को अपने बारे में कुछ भी लिखे गए को स्वीकार करने या न करने की आजादी भी है। पिछली 14 फरवरी को ग्वालियर की एक अदालत के आदेश के बाद डीओटी की कम्प्यूटर इमरजंसी रिस्पांस टीम ने कार्रवाई भी कर दी। मीडियानामा नामक एक वेबसाइट ने उन सभी यूआरएल की लिस्ट भी प्रसारित कर दी जिन्हें ब्लाक किया जा रहा है। रोचक बात यह है कि जिन यूआरएल को ब्लाक करने की लिस्ट जारी की गई है उसमें यूजीसी की वेबसाइट का एक पन्ना भी शामिल है। हालांकि इस वक्त यूजीसी साइट का वह पन्ना विजिबल है जिसके ब्लाक करने की खबर कही गई थी। ऐसे कुछ और पन्ने भी देखे जा सकते हैं। ब्लाक लिस्ट में रीडिफ, आउटलुक, कैरेवान, इंडियन एक्सप्रेस के भी कुछ पन्ने शामिल हैं जिसमें आईआईपीएम के बारे में कथित 'गलत जानकारी' दी गई थी। इन वैबसाइटों में से कुछ का कहना है कि उनके पन्ने ब्लॉक करने के पहले कोई सूचना नहीं दी गई। 

इंटरनेट पर विवादित सामग्री के प्रकाशन को लेकर धीरे-धीरे मामले सामने आएंगे, पर आश्चर्य इस बात का है कि भारतीय मीडिया में इस सवाल पर चर्चा बहुत क्षीण है। कम से कम हिन्दी अखबारों के सम्पादकों को तो लगता है कि इसकी भनक भी नहीं हैं, हालांकि लगभग सभी में अपने आप को यंगिस्तान के पहलवान साबित करने की होड़ लगी है। वस्तुतः यह अभिव्यक्ति के अधिकार और व्यवसाय चलाने की स्वतंत्रता के अंतर्विरोधों को उजागर करने का मामला है और जनता के सामने सारे तथ्य आने चाहिए। पर जैसा कि पहले होता रहा है मीडिया अपने मामलों पर विमर्श में पीछे रहता है। 18 फरवरी के हिन्दू के ऑपएड पेज पर वासुदेव मुकंठ और अनुज श्रीवास का लेख प्रकाशित हुआ। आज हिन्दू और इंडियन एक्सप्रेस ने इस मसले पर सम्पादकीय भी लिखे हैं। हिन्दू में Think beyond censorship शीर्षक सम्पादकीय में इटरनेट ब्लॉक करने की तकनीकी खामियों की ओर इशारा किया गया है। हिन्दू के सम्पादकीय अंशः-

 That bruising lesson must have been learnt by all actors involved in the blocking of over 70 web pages containing content critical of the Indian Institute of Planning and Management, an agency that widely advertises a variety of study courses and degrees. The online community has responded with a counter-offensive against the institution on a devastating scale, and called attention worldwide to precisely what the institute wanted purged. Moreover, the episode proves once again that the Information Technology Act is a handy censorship tool. Although the order to the Department of Telecommunications to block the web pages was issued by a Gwalior court, it is flawed, because no opportunity was provided to the websites to enter a defence. It is shocking that the court saw merit in the plaintiff’s plea to block a page of the University Grants Commission, the highest body regulating the general university system, simply because it declared that within the meaning of the UGC Act, IIPM is not a university, and does not have the right to confer or grant degrees. पूरा पढ़ें

इंडियन एक्सप्रेस

Block games
IIPM case highlights the inept way information is blocked online

Defamation is a serious business, and quick legal recourse is everyone’s due. That said, the IIPM case has revealed the bluntness of the instrument — the way IT legislation can be misused to blank out important public information, like the UGC’s notice. Courts are meant to use interim injunctions only in extraordinary situations, because of the way they can chill free speech. What’s more, this blocking was done silently, without offering the websites a chance to explain their side of the story, without even informing them. If the IIPM’s partner was hoping that all unflattering references would be quietly effaced, he would have realised his mistake by now. As tends to happen on the internet in response to clumsy attempts at suppression, that material has now sprouted all around, as publications and individuals defiantly reposted the content. The hacker collective, Anonymous India, targeted the IIPM for a while. On Twitter, Minister of State for HRD Shashi Tharoor flagged the UGC-blocking news to his counterpart in the communications ministry, Milind Deora. This kind of selective filtering of websites, and the pressure on intermediaries to remove “offensive” content, has come to characterise the official approach in recent years. The IIPM case is still unfolding in court, but it has revealed how, by default, the internet regulation regime appears to be set against free expression. पूरा पढ़ें

20 फरवरी 2013 के हिन्दू में प्रकाशित अपर्णा विश्वनाथन के लेख का अंश। पूरा लेख यहाँ पढ़ें

On February 6, 2013, Sanjay Chaudhary was arrested under section 66A of the Information Technology (IT) Act for posting ‘objectionable comments and caricatures’ of Prime Minister Manmohan Singh, Union Minister Kapil Sibal and Samajwadi Party president Mulayam Singh Yadav on his Facebook wall.

This arrest follows numerous others over the past few months for political speech through social media: Manoj Oswal for having caused ‘inconvenience’ to relatives of Nationalist Congress Party chief Sharad Pawar for allegations made on his website; Jadavpur University Professor Ambikesh Mahapatra for a political cartoon about West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee; businessman Ravi Srinivasan in Puducherry for an allegedly defamatory tweet against the son of Union Finance Minister P. Chidambaram; two Air India employees, who were jailed for 12 days for allegedly defamatory remarks on Facebook and Orkut against a trade union leader and a politician; Aseem Trivedi, accused of violation of the IT Act for drawing cartoons lampooning Parliament and the Constitution to depict its ineffectiveness. However, the incident that rocked the nation was the arrest last November of two young women, Shaheen Dadha and her friend Renu Srinivasan, for a comment posted on Facebook that questioned the shutdown of Mumbai following the demise of Shiv Sena Supremo Bal Thackeray. The girls were arrested under Section 66A(a) of the IT Act for allegedly sending a ‘grossly offensive’ and ‘menacing’ message through a communication device.


कुछ यूआरएल जो बंद किए गए। पूरी सूची यहाँ देखें
http://bitly.com/bundles/maheshmurthy/5
http://www.consumercourt.in/other-product-services/114783-fraud-done-iipm-delhi.html
http://akosha.com/IIPM-complaints-98.html
http://www.consumercourt.nic.in/other-department/88450-fraud-iipm-bangalore-campus.html
कुछ वे यूआरएल जो अभी देखे जा सकते हैं
http://www.iipmfraud.com/
http://www.fakingnews.com/2011/07/iipm-appoints-poonam-pandey-as-their-brand-ambassador/
http://harishc.blogspot.in/2011/06/caravan-iipm-article.html
http://www.indianexpress.com/news/court-asks-iipm-ugc-to-clarify-on-affiliation/676123/
http://kafila.org/2011/06/22/arindam-chaudhuri-silchar/

Call me ugly but don't attack my business: Arindam Caudhari


Monday, February 18, 2013

भारतीय सुरक्षा को प्रभावित करेगी यह 'भिंडी बाज़ार' मनोवृत्ति


भारत सरकार ने ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर के समझौते को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। समझौते का रद्द होना इटली की कम्पनी फिनमैकेनिका के लिए बहुत बड़ा झटका साबित होगा। इतना ही बड़ा झटका यूपीए सरकार को लगेगा। क्योंकि इसके गहरे राजनीतिक निहितार्थ हैं। मीडिया में इस आशय की जानकारियाँ अलग-अलग स्रोतों से आने लगी हैं कि फायदा परिवार को मिला। इस तरह की बातों से भ्रम की स्थिति पैदा होती है। प्रमाणों के साथ बात की जानी चाहिए। अच्छी बात यह है कि मामले की शुरूआत इटली सरकार ने की है। हमें जो भी जानकारियाँ मिल रहीं हैं, वे सब वहीं से हासिल हो रही हैं। अब सीबीआई को इटली जाकर जाँच करने का मौका मिलेगा, पर उसके पहले वहाँ की सरकार और अदालत से इज़ाज़त लेनी होगी। इस मामले की तुलना बोफोर्स मामले से की जाती है, पर उस मामले में स्वीडन सरकार ने सहयोग नहीं किया था। सारी जाँच भारतीय एजेंसियों और मीडिया के मार्फत हुई थी। इस बार इटली की सरकार ने पहल की है। आश्चर्य इस बात पर है कि तकरीबन एक साल से यह मामला भारतीय मीडिया में उछल रहा था, पर सरकार ने पहल नहीं की।

Saturday, February 16, 2013

हिन्द महासागर में भारत-विरोधी हवाओं पर ध्यान दें


सिद्धांततः भारत को मालदीव की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, पर वहाँ जो कुछ हो रहा है, उसे बैठे-बैठे देखते रहना भी नहीं चाहिए। पिछले साल जब मालदीव में सत्ता परिवर्तन हुआ था वह किसी प्रकार से न्यायपूर्ण नहीं था। फौजी ताकत के सहारे चुने हुए राष्ट्रपति को हटाना कहीं से उचित नहीं था। और अब उस राष्ट्रपति को चुनाव में खड़ा होने से रोकने की कोशिशें की जा रहीं है। इतना ही नहीं देश का एक तबका परोक्ष रूप से भारत-विरोधी बातें बोलता है। वह भी तब जब भारत उसका मददगार है। दरअसल हमें मालदीव ही नहीं पूरे दक्षिण एशिया और खासतौर से हिन्द महासागर में भारत-विरोधी माहौल पैदा करने की कोशिशों के बाबत सतर्क रहना चाहिए।  16 फरवरी 2013 के हिन्दी ट्रिब्यून में प्रकाशित मेरा लेखः-
Maldivian army and policemen face supporters of Mohamed Nasheed, who resigned Tuesday from his post as Maldivian President, during a protest in Male on Wednesday.
मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नाशीद की गिरफ़्तारी का वॉरंट जारी होने के बाद उनका माले में स्थित भारतीय दूतावास में आना एक महत्वपूर्ण घटना है। पिछले साल फरवरी में जब नाशीद का तख्ता पलट किया गया था तब भारत सरकार ने उस घटना की अनदेखी की थी, पर लगता है कि अब यह घटनाक्रम किसी तार्किक परिणति की ओर बढ़ेगा। शायद हम अभी इस मामले को ठीक से समझ नहीं पाए हैं, पर यह बात साफ दिखाई पड़ रही है कि नाशीद को इस साल वहाँ अगस्त-सितम्बर में होने वाले चुनावों में खड़ा होने से रोकने की पीठिका तैयार की जा रही है। इसके पहले दिसम्बर 2012 में मालदीव सरकार ने भारतीय कम्पनी जीएमआर को बाहर का रास्ता दिखाकर हमें महत्वपूर्ण संदेश दिया था। माले के इब्राहिम नासिर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की देखरेख के लिए जीएमआर को दिया गया 50 करोड़ डॉलर का करार रद्द होना शायद बहुत बड़ी बात न हो, पर इसके पीछे के कारणों पर जाने की कोशिश करें तो हमारी चंताएं बढ़ेंगी। समझना यह है कि पिछले एक साल से यहाँ चल रही जद्दो-जेहद सिर्फ स्थानीय राजनीतिक खींचतान के कारण है या इसके पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ है।

Monday, February 11, 2013

फाँसी की राजनीति


भारत में किसी भी बात पर राजनीति हो सकती है। अफज़ल गुरू को फाँसी देने के सवाल पर और उससे जुड़ी तमाम पेचीदगियों पर भी। और अब अफज़ल गुरू के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह तथा राजीव गांधी की हत्या के अभियुक्तों को फाँसी की मसला राजनीति का विषय बनेगा।  
फेसबुक पर कानपुर के पत्रकार ज़फर इरशाद का स्टेटस था, कांग्रेस के लोगों के पास ज़बरदस्त दिमाग है..जैसे ही उसने देखा कुम्भ में बहुत मोदी-मोदी हो रहा है, उसने अफज़ल को फाँसी देकर सारी ख़बरों को डाइवर्ट कर दिया..अब कोई बचा है क्या फाँसी के लिए?” अजमल कसाब की तरह अफज़ल गुरू की फाँसी न्यायिक प्रक्रिया से ज़्यादा राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा नज़र आती हैं। इस सिलसिले में अभी कुछ और पात्र बचे हैं, जिनकी सज़ा राजनीतिक कारणों से रुकी है। बहरहाल एक और टिप्पणी थी फ्रॉम सॉफ्ट टु एक्शन टेकिंग स्टेट। यानी सरकार अपनी छवि बदलने की कोशिश में है। यह भाजपा के हिन्दुत्व को दिया गया जवाब है। लम्बे अरसे से कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान में ही नहीं, हमारे दो बड़े राजनीतिक दलों के बीच रस्साकशी चलती रही है। और यह बात कश्मीर समस्या और भारत-पाकिस्तान रिश्तों को परिभाषित करने में बड़ी बाधा है। अजमल कसाब और अफज़ल गुरू को फाँसी देने में जिस किस्म की गोपनीयता बरती गई वह इस अंतर्विरोध को रेखांकित करती है। हमारी  आंतरिक राजनीति पर विभाजन की छाया हमेशा रही है। और ऐसा ही पाकिस्तान में है। दोनों देशों में चुनाव की राजनीति इस प्रवृत्ति को बजाय कम करने के और ज्यादा बढ़ाती है। दोनों देशों के चुनाव करीब है।

Sunday, February 10, 2013

फाँसी के बाद भी सवाल उठेंगे


अब इस बात पर विचार करने का वक्त नहीं है कि अफज़ल गुरू को फाँसी होनी चाहिए थी या नहीं, पर इतना साफ है कि यह फाँसी केन्द्र सरकार पर बढ़ते दबाव के कारण देनी पड़ी। अजमल कसाब की फाँसी की यह तार्किक परिणति थी। और प्रयाग के महाकुम्भ में धर्मसंसद की बैठक के कारण पैदा हुआ दबाव। सन 2014 के चुनाव के पहले देश में एक बार फिर से भावनात्मक आँधियाँ चलने लगें तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। पर उसके पहले पंजाब के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के हत्यारे बलवंत सिंह राजोआणा और राजीव गांधी की हत्या में शामिल संतन, मुरुगन और पेरारिवालन की सजाओं के बारे में भी विचार करना होगा। इन सजाओं के भी राजनीतिक निहितार्थ हैं। राजोआणा को फाँसी होने से शिरोमणि अकाली दल की लोकप्रियता पर असर पड़ेगा, जो भारतीय जनता पार्टी का मित्र दल है। और राजीव हत्याकांड के दोषियों को फाँसी का असर द्रमुक पर पड़ेगा, जो यूपीए में शामिल पार्टी है। समाज के किसी न किसी हिस्से की इन लोगों के साथ सहानुभूति है। सरकार दोहरे दबाव में है। एक ओर गुजरते वक्त के साथ उसके ऊपर सॉफ्ट होने का आरोप लगता है, दूसरे न्याय-प्रक्रिया में रुकावट आती है।
पिछले साल तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने एक साथ 35 हत्यारों की फाँसी माफ कर दी, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड था। जिन 35 व्यक्तियों की फाँसी की सजा उम्रकैद में बदली गई है, वे 60 से ज्यादा लोगों की हत्या में दोषी ठहराए गए थे। क्या वह प्रतिभा पाटिल का व्यक्तिगत निर्णय था? ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति के निर्णय गृहमंत्री की संस्तुति पर होते हैं। पिछले साल तक सरकार धीरे-धीरे देश में मौत की सजा की समाप्ति की ओर बढ़ रही थी। यों भी सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि फाँसी रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मामले में दी जाए। दुनिया के अधिकतर देश मौत की सज़ा खत्म कर रहे हैं। पर दिल्ली गैंगरेप के बाद मौत की सजा के पक्ष में ज़ोरदार तर्क सामने आए हैं। हालांकि जस्टिस वर्मा समिति ने रेप के लिए मौत की सजा को उचित नहीं माना है, पर सरकार ने जो अध्यादेश जारी किया है, उसमें रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मामले में मौत की सजा को भी शामिल किया है। यहाँ भी राजनीति का दबाव न्याय-तंत्र पर दिखाई पड़ता है। पर हम स्त्रियों के मसले पर नहीं आतंकवादी हिंसा या देश पर हमले की बात कर रहे हैं। ऐसी हिंसा पर मौत की सजा का विरोध करना काफी मुश्किल है। हालांकि कसाब को फाँसी मिलने के बाद यह बात उठी थी कि हमें फाँसी की सज़ा पूरी तरह खत्म कर देनी चाहिए। यह बात उन सिद्धांतवादियों की ओर से आई थी जो मृत्युदंड के खिलाफ हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने जिस रेयर ऑफ द रेयरेस्ट की बात कही है, वह पहली नज़र में अपराध के जघन्य होने की ओर इशारा करता है। पहली नज़र में लगता है कि सामूहिक बलात्कार, क्रूरता और वीभत्सता की कसौटी पर रेयर ऑफ द रेयरेस्ट को परखा जाना चाहिए। क्या इसमें राजनीतिक हिंसा को शामिल नहीं किया जा सकता? राजनीतिक उद्देश्यों से हिंसा में शामिल होने वाले ज्यादा बड़े लक्ष्यों के साथ आते हैं। उनका व्यक्तिगत हित इसमें नहीं होता। पर दूसरे नज़रिए से देखें तो राजनीतिक सज़ा को टालते रहना ज्यादा खतरनाक साबित हुआ है। मसलन सन 1999 में इंडियन एयरलाइंस के विमान का अपहरण करके लाहौर ले जाने वाले लोगों की योजना मौलाना मसूद अज़हर, अहमद उमर सईद शेख और मुश्ताक अहमद ज़रगर को रिहा कराने की थी। यदि इन लोगों को समय से मौत की सजा दिलवाकर फाँसी दे दी गई होती तो विमान अपहरण न होता। अपराधियों को छुड़ाने के लिए विमान यात्रियों से लेकर सरकारी अधिकारियों तक को बंधक बनाने की परम्परा दुनिया भर में है। भारत में झारखंड, ओडीसा और बंगाल में सरकार को कई बार नक्सली बंदियों की रिहाई करनी पड़ी। इसके विपरीत कहा जाता है कि राजनीतिक प्रश्नों का हल राजनीति से होना चाहिए। नक्सलपंथ या इस्लामी आतंकवाद एक राजनीतिक सवाल है, उनका बुनियादी हल निकलना चाहिए।
पर कुछ बड़े सवाल अनुत्तरित हैं। क्या अफज़ल गुरू की फाँसी अनिश्चित काल तक टाली जा सकती थी? पर उससे बड़ा सवाल है कि क्या वास्तव में अफ़ज़ल गुरू संसद पर हमले का गुनहगार था? उसका मास्टरमाइंड कौन थाउस हमले के दौरान मारे गए पाँच आतंकवादी कौन थे, वे कहाँ से आए थे? इस मामले में पकड़े गए दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक एसएआर गीलानी की रिहाई के बाद यह सवाल पैदा हुआ था कि क्या अफज़ल गुरू को भी फँसाया गया था? अरुंधती रॉय उसके मामले को फर्ज़ी मानती हैं। उनका कहना है कि अफज़ल ने ऐसा दावा नहीं किया कि वह बिलकुल निर्दोष है, पर इस मामले में पूरी तहकीकात नहीं की गई। 13 दिसम्बर शीर्षक से पेंगुइन बुक्स की एक पुस्तक ज़ारी भी की गई, जिसकी प्रस्तावना अरुंधती रॉय ने लिखी थी। इस किताब में अनेक सवाल उठाए गए थे। सवाल अब भी उठेंगे। श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या में दोषी पाए गए केहर सिंह को दी गई फाँसी की सज़ा के बाद भी ऐसे सवाल उठे थे। सम्भव है आने वाले समय में इस पर कुछ रोशनी पड़े।