Tuesday, April 24, 2018

न्यायिक-मर्यादा पर हावी होती राजनीति

जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ विपक्ष के महाभियोग प्रस्ताव के नोटिस को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने खारिज कर दिया है, पर यह विवाद जल्द ही खत्म नहीं होगा. पिछले हफ्ते के घटनाक्रम ने हमारी न्याय-व्यवस्था को धक्का पहुँचाया है. कपिल सिब्बल ने रविवार को कहा था कि उप राष्ट्रपति इस नोटिस को खारिज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसका उन्हें अधिकार नहीं है. उनके अनुसार सदन के सभापति को तीन सदस्यों वाली एक जाँच समिति बनानी चाहिए, जिसकी राय मिलने के बाद इस प्रस्ताव पर विचार करने या उसे खारिज करने का फैसला होना चाहिए. यह बात उन्होंने राजनीतिक-पेशबंदी में कही थी, या विधिवेत्ता के रूप में, कहना मुश्किल है. विडंबना है कि दोनों के बीच विभाजक रेखा बहुत महीन रह गई है. यह बात दोनों राजनीतिक पक्षों के लिए कही जा सकती है. 

बहरहाल उप राष्ट्रपति ने इस नोटिस को पहले चरण पर ही अस्वीकार कर दिया है, इसलिए सम्बद्ध दूसरा पक्ष अब सुप्रीम कोर्ट जा सकता है. वह उप राष्ट्रपति के अधिकार को चुनौती देगा. कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि उप राष्ट्रपति को इस प्रस्ताव पर फैसला करने का अधिकार नहीं है. ज़ाहिर है कि अब इस प्रक्रिया में कुछ समय लगेगा. कुछ नए सवाल भी खड़े होंगे. जितनी तेजी से उप राष्ट्रपति ने फैसला किया है, उससे लगता है कि सत्तारूढ़ दल ने पेशबंदी कर ली है. यह भी साफ है कि अब यह सीधे कांग्रेस और बीजेपी के बीच टकराव का मामला बन गया है. शुद्ध न्यायिक मसला नहीं रह गया, जिसका दावा कांग्रेस कर रही है.  

Sunday, April 22, 2018

खतरे में न्यायिक-मर्यादा


सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग लाए जाने के पक्ष में एक दलील यह दी जा रही है कि महाभियोग सांविधानिक-व्यवस्था है और संविधान में बताए गए तरीके से ही इसका नोटिस दिया गया है. दूसरी बात यह कही जा रही है कि इसके पीछे राजनीतिक उद्देश्य नहीं हैं, यह शुद्ध न्यायिक-मर्यादा की रक्षा में उठाया गया कदम है. संसद में इस विषय पर विचार होगा या नहीं यह बाद की बात है, इस समय यह विषय आम चर्चा में है. सवाल है कि न्यायालय की भावना को लेकर इस किस्म की सार्वजनिक चर्चा करना क्या न्यायिक मर्यादा के पक्ष में है? कहा जाता है कि महाभियोग लाने वालों का उद्देश्य इस चर्चा को बढ़ावा देने का ही है. वे चाहते हैं कि सन 2019 के चुनाव तक यह चर्चा चलती रहे. संसद में संख्या-बल को देखते हुए तो यह प्रस्ताव पास होने की संभावना यों भी कम है.
एक सवाल यह भी है कि क्या यह प्रस्ताव पार्टियों की तरफ से रखा गया है या 64 सदस्यों की व्यक्तिगत हैसियत से लाया गया है? तब इस सिलसिले में शुक्रवार को हुई प्रेस कांफ्रेंस का आयोजक किसे माना जाए? सात दलों को या 64 सदस्यों के प्रतिनिधियों को?  इस प्रेस कांफ्रेंस में जो बातें कही गईं, उन्हें चर्चा माना जाए या नहीं? हमारे संविधान ने संसद सदस्यों को कई तरह के विशेषाधिकार दिए हैं. सार्वजनिक हित में वे ऐसे विषयों पर भी चर्चा कर सकते हैं, जिनपर सदन के बाहर बातचीत सम्भव नहीं (अनुच्छेद 105). मसलन वे सदन के भीतर मानहानिकारक बातें भी कह सकते हैं, जिनके लिए उन्हें उत्तरदायी नहीं माना जाता है. सामान्य नागरिक का वाक्-स्वातंत्र्य अनुच्छेद 19(2) में निर्दिष्ट निबंधनों के अधीन है. मानहानि-कानून के अधीन. पर सांसद को संसद या उसकी समिति में कही गई किसी बात के लिए न्यायालय में उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता.
इसके बावजूद न्यायपालिका की मर्यादा की रक्षा के लिए संसद में भीतर भी वाक्-स्वातंत्र्य सीमित है. उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए, आचरण के विषय में संसद में कोई चर्चा, उस न्यायाधीश को हटाने की प्रार्थना करने वाले आवेदन को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करने के प्रस्ताव पर सदन में विचार की अनुमति मिलने के बाद ही होगी, अन्यथा नहीं (अनुच्छेद 121). सवाल है कि इन दिनों हम जो विमर्श देख-सुन रहे हैं, वह इस दायरे में आएगा या नहीं? यह विषय भी अब अदालत के सामने है. इस सिलसिले में बीजेपी और कांग्रेस के अलावा दूसरे दलों के जो राजनीतिक बयान आ रहे हैं, उनसे नहीं लगता कि किसी की दिलचस्पी न्यायिक मर्यादा में है. देश में वकीलों और कानून के जानकारों के बीच भी जबर्दस्त विभाजन देखने को मिल रहा है, जबकि जरूरत इस बात की है कि कम से कम कुछ मामलों पर सर्वानुमति हो. 


इतिहास के कुछ लम्हे ऐसे होते हैं, जिनका असर सदियों तक होता है। उनका निहितार्थ बरसों बाद समझ में आता है। दुनिया में लोकतांत्रिक-व्यवस्था सदियों के अनुभव से विकसित हुई है। बेशक यह पूर्ण और परिपक्व नहीं है, पर जैसी भी है उसका विकल्प नहीं है। उसकी सीमाओं और सम्भावनाओं को लेकर हमारे मन के द्वार हमेशा खुले रहने चाहिए। इसी रोशनी में और ठंडे दिमाग से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ रखे गए महाभियोग प्रस्ताव को देखना चाहिए। 

Saturday, April 21, 2018

डिफेंस मॉनिटर का नया अंक

हिन्दी में अपने ढंग के अकेली और गुणात्मक रूप से रक्षा, विदेश नीति, आंतरिक सुरक्षा और नागरिक उड्डयन से जुड़े विषयों की श्रेष्ठ  पत्रिका 'डिफेंस मॉनिटर' का ताजा अंक भारत की सबसे बड़ी रक्षा-प्रदर्शनी डेफ-एक्सपो-2018 पर केन्द्रित है। इसमें देश की रक्षा जरूरतों और मेक इन इंडिया से जुड़े सवालों का विवेचन किया गया है। इस अंक का सबसे महत्वपूर्ण लेख है पूर्व नौसेनाध्यक्ष एडमिरल अरुण प्रकाश (सेनि) का लेख 'भारत के अधूरे शस्त्र भंडार की अबूझ पहेली।' उनका कहना है कि देश के राजनीतिक विशिष्ट वर्ग ने जहाँ इस मामले में अपनी जिम्मेदारियों से मुँह मोड़ लिया है, वहीं सेनाओं को नौकरशाहों के नियंत्रण में भी कर दिया है। हमें इस हकीकत का सामना करना चाहिए कि आज चीन, ब्राजील, सिंगापुर, तुर्की और यहाँ तक कि पाकिस्तान तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में शस्त्र-विक्रेता बने हुए हैं। आजादी के सात दशक बाद भी सरकार ने रक्षा मामलों पर कोई श्वेत-पत्र जारी करना जरूरी नहीं समझा। इस अंक के अन्य मुख्य लेख हैं, तैयार होती भारत की नाभिकीय त्रयी, गर्मी और उमस में डेफ-एक्सपो-2018 के आयोजन स्थल को लेकर सवाल, सेना की हर बटालियन होगी यूएवी से लैस, माइन स्वीपर पोतों की आपूर्ति में होता भारी विलम्ब, जेसीओ के दर्जे को लेकर मंत्रालय और सेना में असहमति, नए लड़ाकू विमानों की तलाश फिर शुरू, भारत की नई वैश्विक भूमिका का प्रतीक बना नौसेना का मिलन-2018 अभ्यास, हिन्द महासागर में चीनी साजिशों से निपटने की भारत की तैयारी, व्यवहारिकता की ठोस जमीन पर उभरती भारत की विदेश नीति और सामान्य स्थायी स्तम्भ। 

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Friday, April 20, 2018

राजनीति में बाबा-संस्कृति

हाल में मध्य प्रदेश ने राज्य में पाँच बाबाओं को राज्यमंत्री का दर्जा दिया है। इनमें एक हैं कम्प्यूटर बाबा, जिनकी धूनी रमाते तस्वीर सोशल मीडिया में पिछले हफ्ते वायरल हो रही थी। तस्वीर में भोपाल के सरकारी गेस्ट हाउस की छत पर बैठे बाबा साधना में लीन नजर आए। बाबा का कहना था कि सरकार ने नर्मदा-संरक्षण समिति में उन्हें रखा है। इसी वजह से उन्हें राज्यमंत्री का दर्जा दिया गया है। सरकार ने जिन पाँच धर्मगुरुओं को राज्यमंत्री का दर्जा दिया है, उनमें कम्प्यूटर बाबा के अलावा नर्मदानंद महाराज, हरिहरानंद महाराज, भैयू महाराज और पंडित योगेंद्र महंत शामिल हैं। इनमें कुछ संतों ने नर्मदा नदी को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। शायद सरकार ने उन्हें खुश करने के लिए यह तोहफा दिया है।

यह प्रकरण संतों-संन्यासियों को मिलने वाले राज्याश्रय के बारे में विचार करने को प्रेरित करता है। यह उस महान संत-परम्परा से उलट बात है, जिसने भारतीय समाज को जोड़कर रखा है। इस विशाल देश को दक्षिण से उत्तर और पूर्व से पश्चिम तक जोड़े रखने में संतों की बड़ी भूमिका रही है। सैकड़ों-हजारों मील की पैदल यात्रा करने वाला जैसा हमारा संत-समाज है, वैसा दुनिया में शायद ही कहीं मिलेगा। इसमें उन सूफी संतों को भी शामिल करना चाहिए, जो इस्लाम और भारतीय संत-परम्परा के मेल के प्रतीक हैं।

Monday, April 16, 2018

राजनीति के छींटे, कावेरी से आईपीएल तक

कावेरी नदी के पानी को लेकर तमिलनाडु में घमासान मचा है. आंदोलनकारियों ने आईपीएल मैचों को राज्य से बाहर खदेड़ दिया है. गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जब रक्षा उत्पादों की प्रदर्शनी डेफ-एक्सपो का उद्घाटन करने चेन्नई पहुँचे तो उन्हें काले झंडे दिखाए गए. पानी के बंटवारे को लेकर पहले भी हिंसा होती रही है. ऐसी ही जवाबी हिंसा पड़ोसी राज्य कर्नाटक में भी होती रही है. यह हिंसा कई बार इतना खराब रूप धारण कर लेती है कि दो राज्यों के निवासी शत्रु-देशों जैसा बर्ताव करने लगते हैं. इस आँच में दोनों राज्यों की राजनीति रोटियाँ सेंकने लगती है. इसबार भी ऐसा ही हो रहा है. आंदोलनकारियों ने क्रिकेट को जिस तरह निशाना बनाया, उससे यह भी पता लगता है कि जीवन के नए क्षेत्रों में इसका प्रवेश होने जा रहा है.
करीब सवा सौ साल पुरानी इस समस्या का समाधान हमारी राजनीतिक-प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था खोज नहीं पाई है. इसमें किसका दोष है? देश के अनेक राज्य ऐसी समस्याओं से जूझ रहे हैं. कावेरी–विवाद इस बात को भी रेखांकित कर रहा है कि हमें पानी की समस्या के बेहतर समाधान के बारे में सोचना चाहिए. केवल बेहतर वितरण पानी की तंगी का स्थायी समाधान नहीं है. हमें विज्ञान-तकनीक और प्रबंधन के दूसरे तरीकों पर विचार करना चाहिए. पानी से सदुपयोग का रास्ता इस मसले से जुड़े राज्यों के आपसी सहयोग से निकलेगा, न कि टकराव से.  
मामले को भड़काने में तमिलनाडु सरकार की भूमिका भी रही है. आईपीएल मैचों की जगह बदलने की जरूरत इसलिए पैदा की गई ताकि देश का ध्यान इस तरफ जाए. सुप्रीम कोर्ट ने हाल में अंतरिम आदेश देते वक्त तमिलनाडु सरकार से कहा था कि जबतक अदालत इस मामले में कोई अंतिम फैसला नहीं कर लेती, तबतक राज्य में कानून-व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी उसकी है. मुख्य न्यायाधीश ने तमिलनाडु के वकील से कहा था कि 3 मई तक केन्द्र सरकार जल-वितरण की स्कीम तैयार करके देगी. तबतक जन-जीवन सामान्य बनाए रखने की जिम्मेदारी आपकी है.