इस आंदोलन को अन्ना हजारे का आंदोलन नाम दिया गया है, क्योंकि हम व्यक्ति पर ज्यादा जोर देते हैं। उसकी वंदना करते वक्त और आलोचना करते वक्त भी। आरोप यह भी है कि सिविल सोसायटी ने लोकतांत्रिक संस्थाओं की मर्यादा नष्ट करते हुए तानाशाही अंदाज़ में सारा काम कराना चाहा। काफी हद तक यह बात सही है, पर क्या हमारे यहाँ जनता की भागीदारी सुनिश्चित कराने वाली लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं? जनता को अपनी व्यवस्था में भाग लेने का अधिकार है या नहीं? जब हम राइट टु इनफॉर्मेशन की बात कर रहे थे, तब क्या यह तर्क नहीं था कि देश में तो ऑफीशियल सीक्रेट्स एक्ट है। जनता कौन होती है जानकारी माँगने वाली? आज हम यह सवाल नहीं करते। इस आंदोलन में काफी लोगों की भागीदारी थी, फिर भी काफी लोग उसमें शामिल नहीं थे या उसके आलोचक थे। ऐसा क्यों था? जनता की भागीदारी के माने क्या हैं? जनता क्या है? कौन लोग जनता हैं और कौन लोग जनता के बाहर हैं? जनता का सबसे नीचे वाला तबका (सबआल्टर्न) क्या सोचता है? ऐसी तमाम बातें हैं। हमें इनपर भी सोचना चाहिए।
इस आंदोलन के दौरान यह
बात कई बार कही गई कि जन प्रतिनिधि प्रणाली और संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन हो रहा
है। यह भी कहा गया कि कोई बदलाव करना है तो चुनाव लड़िए, चुनकर आइए और बदलाव कीजिए।
आपको बाहर रहकर बदलाव के लिए दबाव डालने का अधिकार नहीं है। इसकी तुलना फिल्म शोले
में टंकी पर चढ़कर बसंती का हाथ माँगने वाले वीरू से की गई। पर टंकी या छत पर चढ़कर
अपनी माँग मनवाने का चलन आज का नहीं है। जनता की भागीदारी का भी यह पहला आंदोलन नहीं
था। अलबत्ता क्षेत्रीय, जातीय और साम्प्रदायिक मसलों पर भीड़ बेहतर जुड़ती है। ज्यादा
बड़े मसलों पर जनता को जमा करना आसान नहीं होता। और वह जमा होती है तो विस्मय होता
है कि ऐसा क्योंकर हो गया। उसके बाद कांसिपिरेसी थियरी जन्म लेती है।