हाल में हुए आंदोलन के बाद नेपाल की सूरत बदल गई है. हालाँकि सेनाध्यक्ष अशोक राज सिगडेल और राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल के आपसी समन्वय से राज्य नाम की संस्था के कुछ लक्षण अभी बचे हुए हैं, पर भविष्य को लेकर अनेक सवाल है.
सबसे बड़ा सवाल है कि क्या किसी प्रधानमंत्री को
इस तरह से पद छोड़ने के लिए मज़बूर किया जा सकता है? क्या इस तरह से अंतरिम प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जा सकती है? क्या संसद भंग की जा सकती है?
नेपाल के 2015 के संविधान में संघीय संसद के
बाहर के किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनने की परिकल्पना नहीं की गई है. कार्की
सांसद नहीं हैं. हालाँकि, आवश्यकता का सिद्धांत, एक कानूनी सिद्धांत है जो कहता है कि असाधारण परिस्थितियों में संविधानेतर
तरीकों की आवश्यकता होती है.
इस दृष्टि से राष्ट्रपति के पास संविधान के
अनुच्छेद 61 (4) की व्यापक व्याख्या के तहत कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री की नियुक्ति
का अधिकार है. थोड़ी देर के लिए इन फैसलों को आपातकाल के फैसले मानते हुए स्वीकार
कर भी लें, तब भी क्या ये फैसले समाधान की ओर ले जाएँगे?
राष्ट्रपति की दो घोषणाएँ महत्वपूर्ण हैं. एक, संसद का भंग होना और दूसरे अगले संसदीय चुनाव की तारीख की घोषणा, जो 5 मार्च को होंगे. देश के प्रमुख राजनीतिक दलों ने संसद भंग करने के फ़ैसले की कड़ी आलोचना करते हुए इसे ‘असंवैधानिक’, ‘मनमाना’ और लोकतंत्र के लिए एक गंभीर झटका बताया है।