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Wednesday, March 2, 2016

क्या हो सकते हैं पिछड़ेपन के नए आधार?

पिछले साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने जाटों को ओबीसी  कोटा के तहत आरक्षण देने के केंद्र के फैसले को रद्द करने के साथ स्पष्ट किया था कि आरक्षण के लिए नए आधारों को भी खोजा जाना चाहिए। अदालत की दृष्टि में केवल ऐतिहासिक आधार पर फैसले करने से समाज के अनेक पिछड़े वर्ग संरक्षण पाने से वंचित रह जाएंगे, जबकि हमें उन्हें भी पहचानना चाहिए। अदालत ने ‘ट्रांस जेंडर’ जैसे नए पिछड़े ग्रुप को ओबीसी के तहत लाने का सुझाव देकर इस पूरे विचार को एक नई दिशा भी दी थी। कोर्ट ने कहा कि हालांकि जाति एक प्रमुख कारक है, लेकिन पिछड़ेपन के निर्धारण के लिए यह एकमात्र कारक नहीं हो सकता।
आजाद भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने सामाजिक अंतर्विरोधों को दुरुस्त करने की है। दुनिया के तमाम देश ‘एफर्मेटिव एक्शन’ के महत्व को स्वीकार करते हैं। ये कार्यक्रम केवल शिक्षा से ही जुड़े नहीं हैं। इनमें किफायती आवास, स्वास्थ्य और कारोबार से जुड़े कार्यक्रम शामिल हैं। अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, मलेशिया, ब्राजील आदि अनेक देशों में ऐसे सकारात्मक कार्यक्रम चल रहे हैं। इनके अच्छे परिणाम भी आए हैं।
सामाजिक शोध बताते हैं कि अमेरिका में गोरों की तुलना में कम अंक और ग्रेड लेकर विशिष्ट संस्थानों में प्रवेश करने वाले अश्वेतों ने कालांतर में अपने गोरे सहपाठियों की तुलना में बेहतर स्थान पाया। सामाजिक जीवन में भी वे अधिक सक्रिय हुए। भारत के संदर्भ में अर्थशास्त्री विक्टोरिया नैटकोवस्का, अमर्त्य लाहिड़ी और सौरभ बी पॉल ने 1983 से 2005 तक पाँच राष्ट्रीय सैंपल सर्वे के आँकड़ों विश्लेषण से साबित किया कि अनुसूचित जातियों, जनजातियों के प्रदर्शन में सुधार हुआ है।
हरियाणा के उग्र जाट आंदोलन ने हमें एक ओर आरक्षण की माँग को लेकर नए आंदोलनों पर विचार करने को मजबूर किया है, वहीं यह सोचने का मौका दिया है कि सामाजिक बदलाव के वैकल्पिक रास्ते क्या हो सकते हैं। ये सामाजिक आंदोलन स्थानीय राजनीतिक दलों और समूहों को जन्म दे रहे हैं। तमाम राजनीतिक दल ऐसे खड़े होते जा रहे हैं जो किसी एक समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके विपरीत जिन समूहों का नेतृत्व विकसित नहीं हो पाया है या जो अपेक्षाकृत छोटे और कमजोर समूह हैं, वे पीछे रह गए हैं।
जाटों के आंदोलन की प्रतिक्रिया देश के दूसरे इलाकों में भी हो रही है। राजस्थान के राजपूतों ने भी इसकी माँग की है। उनके संगठन श्री राजपूत करणी सेना ने देशव्यापी आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है। उसका कहना है कि इस आंदोलन की शुरुआत राजस्थान के अलावा दिल्ली, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी की जाएगी। राजस्थान में पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार ने ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर कृषक राजपूत वर्ग को आरक्षण देने का निर्णय किया था। इस सिलसिले में कोई कदम आगे नहीं बढ़ा। पिछले साल अगस्त में गुजरात के पाटीदार आंदोलन ने देश में आरक्षण को लेकर एक नई बहस छेड़ी है।
सवाल है कि आर्थिक रूप से समर्थ समुदाय आरक्षण की माँग क्यों करते हैं? राजस्थान में गुज्जर, आंध्र में कापू और महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की माँगें  भी उठी हैं। ये सभी जातियाँ प्रभावशाली हैं। उन्हें आरक्षण क्यों चाहिए? हरियाणा के जाट आंदोलन के समांतर आंध्र में कापू आंदोलन चल रहा है। वे भी ओबीसी के तहत आरक्षण चाहते हैं। कापू समुदाय तेलुगु देशम पार्टी के साथ हैं। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का कहना है कि मैं कापू समुदाय को आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध हूं। इसके लिए एक न्यायिक आयोग भी गठित किया जा चुका है।
कापू भी अपेक्षाकृत प्रभावशाली समुदाय है, जो 1960 तक पिछड़े वर्ग में आता था। सवाल है इसे पिछड़े वर्ग की परिभाषा से बाहर क्यों किया गया? अब इसे आरक्षण मिलेगा भी तो उच्चतम न्यायालय के फैसले के मुताबिक 50 फीसदी की कुल सीमा के तहत ही मिलेगा। यानी किसी दूसरे समुदाय के हिस्से में भागीदार होगा। इसकी प्रतिक्रिया दूसरे वर्गों में भी होगी। इस लिहाज से आरक्षण को लेकर किए गए फैसलों का चेन रिएक्शन लाजिमी है।
सामाजिक पिछड़ेपन की एक वजह है खेती का बदलता स्वरूप और शहरीकरण की सुस्त रफ्तार। विस्मय की बात है कि जिस देश के तीन चौथाई किसान खेती छोड़ देना चाहते हैं वहाँ इसके पीछे के कारणों पर गहरी चर्चा नहीं होती। आरक्षण की माँग समस्या नहीं एक समस्या का लक्षण है। देश की लगभग 30 फीसदी आबादी शहरों में रह रही है। जबकि चीन में 53 फीसदी शहरों में आ गई है। विकसित देशों में 80 से 90 फीसदी तक आबादी शहरों में रह रही है। यह हमारे विकास की समस्या है। मार्च 2014 में प्रकाशित सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसायटीज़ (सीएसडीएस) ने 18 राज्यों के 137 जिलों में एक सर्वे किया, जिसमें 76 फीसदी किसानों ने कहा कि हम खेती का काम छोड़ देना चाहते हैं। 60 फीसदी किसान चाहते हैं कि उनके बच्चे शहरों में जाकर पढ़ाई करें।
सन 1970 के आसपास हमारी जीडीपी में खेती का हिस्सा 43 फीसदी था। सन 1991-92 में घटकर यह 29.4 फीसदी हो गया और 2011 में 14 फीसदी। परम्परा से हमारे यहाँ खेती का काम जातियों पर आधारित है। खेती का संकट इन जातियों की मनोदशा को व्यक्त करता है। इसके अलावा खेती इनकी जातीय पहचान को बनाकर रखती है।
भारतीय संविधान धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर व्यक्ति के साथ भेदभाव न होने देने के लिए कृत संकल्प है। संविधान के 14 से 18 अनुच्छेद समानता पर केन्द्रित हैं। जातीय आरक्षण के बारे में संवैधानिक व्यवस्था की ज़रूरत तब पड़ी जब मद्रास राज्य बनाम चम्पकम दुरईराजन केस में सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी आदेश को रद्द कर दिया। इसके बाद संविधान के पहले संशोधन में अनुच्छेद 15 में धारा 4 जोड़ी गई। इस धारा में समानता के सिद्धांत के अपवाद के रूप में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को या अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गईं।
संविधान में संशोधन करते वक्त अजा-जजा का नाम साफ लिखा गया। साथ ही अनुच्छेद 366(24)(25) के तहत अनुच्छेद 341 और 342 में अजा-जजा की परिभाषा भी कर दी गई। सामाजिक और शैक्षिक  रूप से पिछड़े वर्गों की परिभाषा नहीं की गई। इसे परिभाषित करने के लिए 1953 में काका कालेलकर आयोग और 1978 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में आयोग बनाए गए। दोनों आयोगों की रपटों में पिछड़ेपन का एक महत्वपूर्ण आधार  जाति है। संविधान की शब्दावली में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों का उल्लेख अपेक्षाकृत निरपेक्ष है। इसमें जाति शब्द से बचा गया है। हालांकि तबसे ज्यादातर अदालती फैसलों में जाति एक महत्वपूर्ण बिन्दु है। पर केवल मात्र जाति पिछड़ेपन का आधार नहीं है।
अदालतों की भावना यह है कि जाति भी नागरिकों का एक वर्ग है, जो समूचा सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा हो सकता है। जाति का अस्तित्व है। उसका नाम और सामाजिक पहचान है, इसलिए उससे शुरूआत की जा सकती है। कई जगह गाँव का निवासी होना या पहाड़ी क्षेत्र का निवासी होना भी पिछड़ेपन का आधार बनता है। पर जाति का सवाल कानूनी सवाल नहीं है। अदालतों में जाति से जुड़े तमाम मसले पड़े हैं और अभी और मसले जाएंगे। अदालतों का काम संवैधानिक व्यवस्था देखना है।
हमारी व्यवस्था में सार्वजनिक हित देखने की ज़िम्मेदारी विधायिका की है। इसलिए यह मसला राजनैतिक दलों के पास है। जाति से जुड़े कई सवाल अभी निरुत्तरित हैं। मसलन क्या कोई वर्ग अनंत काल तक सामाजिक और शैक्षिक  रूप से पिछड़ा रहेगा? पूरा वर्ग न भी रहे तो क्या उसका कोई हिस्सा पिछड़ेपन से कभी उबरेगा? इस दृष्टि से मलाईदार परत की अवधारणा बनी है। संसद और कार्यपालिका का यह दायित्व है कि मलाईदार परत को अलग करे।
पिछले साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने जाटों को ओबीसी  कोटा के तहत आरक्षण देने के केंद्र के फैसले को रद्द करने के साथ स्पष्ट किया था कि आरक्षण के लिए पिछड़ेपन का आधार सामाजिक होना चाहिए, न कि आर्थिक या शैक्षणिक। कोर्ट ने कहा कि हालांकि जाति एक प्रमुख कारक है, लेकिन पिछड़ेपन के निर्धारण के लिए यह एकमात्र कारक नहीं हो सकती है और जाट जैसी राजनीतिक रूप से संगठित जातियों को ओबीसी सूची में शामिल करना अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सही नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी पैनल के उस निष्कर्ष पर ध्यान नहीं देने के केंद्र के फैसले में खामी पाई, जिसमें कहा गया था कि जाट पिछड़ी जाति नहीं है। उस फैसले ने कम से कम राष्ट्रीय राजनीति का ध्यान इस तरफ खींचा था कि आरक्षण के लिए वर्गों का निर्धारण करने के लिए नए सामाजिक सोच को तैयार करने का समय आ गया है। इस आरक्षण में अब कुछ ऐसे नए तत्व शामिल होना चाहते हैं जिन्हें पिछड़ा मानने या न मानने को लेकर बहस है। इसके साथ जातीय पहचान की एक नई राजनीति का उभार हो रहा है।
हमारा संविधान धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर व्यक्ति के साथ भेदभाव न होने देने के लिए कृत संकल्प है। संविधान के 14 से 18 अनुच्छेद समानता पर केन्द्रित हैं। जातीय आरक्षण के बारे में संवैधानिक व्यवस्था की ज़रूरत तब पड़ी जब मद्रास राज्य बनाम चम्पकम दुरईराजन केस में सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी आदेश को रद्द कर दिया। इसके बाद संविधान के पहले संशोधन में अनुच्छेद 15 में धारा 4 जोड़ी गई। इस धारा में समानता के सिद्धांत के अपवाद के रूप में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को या अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गईं। संविधान में संशोधन करते वक्त अजा-जजा साफ लिखा गया। साथ ही अनुच्छेद 366(24)(25) के तहत अनुच्छेद 341 और 342 में अजा-जजा की पहचान के तरीके को स्पष्ट कर दिया गया। 
संविधान में सामाजिक और शैक्षिक  रूप से पिछड़े वर्गों की परिभाषा नहीं की गई थी। इसे परिभाषित करने के लिए 1953 में काका कालेलकर आयोग और 1978 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में आयोग बनाए गए। दोनों आयोगों की रपटों में पिछड़ेपन का एक महत्वपूर्ण आधार  जाति है। पर संविधान की शब्दावली में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों का उल्लेख अपेक्षाकृत निरपेक्ष है। इसमें जाति शब्द से बचा गया है। हालांकि तबसे ज्यादातर अदालती फैसलों में जाति एक महत्वपूर्ण बिन्दु है। पर केवल जाति पिछड़ेपन का आधार नहीं है। अलबत्ता जातीय पहचान लोकतांत्रिक व्यवस्था में संस्थागत रूप में सामने आ रही है।
हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जाति या समुदाय एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में उभरा है। सारे राजनीतिक दल अपनी योजना ‘वोट बैंक’ के आधार पर बनाते हैं। सवाल है कि हाल के वर्षों में जो प्रभावशाली जातियाँ आरक्षण की माँग उठा रही हैं उनका उद्देश्य क्या है? पर यह भी नजर आता है कि कुछ समुदाय अपने संगठनात्मक कौशल, आर्थिक सामर्थ्य और राजनीतिक सूझबूझ का लाभ लेकर काफी आगे बढ़ जाते हैं। जैसे तमिलनाडु का वन्नियार समुदाय।
तमिलनाडु के बाहर के लोगों ने 80 के दशक में पहली बार वन्नियार का नाम सुना था। सन 1980 में गठित वन्नियार संघम ने उस साल चेन्नई में जबर्दस्त रैली की, जो इतनी जबर्दस्त थी कि उसपर काबू पाने के लिए फायरिंग की नौबत आ गई। यह रैली भी आरक्षण की माँग को लेकर थी। वन्नियार आरक्षण की मांग को लेकर रैली का आयोजन किया गया था।
परम्परागत जातीय पदक्रम में वन्नियार दलितों के ठीक ऊपर माने जाते हैं, पर अब यह वर्ग काफी प्रभावशाली हो चुका है। तमिलनाडु के 29 में से 13 जिलों में इनका प्रभुत्व है। यह जाति राज्य की कुल आबादी का 15 फीसदी है और राज्य के उत्तरी इलाकों में आबादी के एक तिहाई के आसपास वन्नियार हैं। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी इस जाति के लोग रहते हैं।
आरक्षण की माँग और उसके बाद इसके सामुदायिक उभार के रूप में सन 1989 में इनका राजनीतिक दल पट्टाली मक्काल काट्ची (पीएमके) एक ताकतवर राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरा है। इसके संस्थापक एस रामदॉस ने सन 2002 में तमिलनाडु के उत्तरी जिलों का एक अलग राज्य बनाने की माँग भी की थी। अब यह राज्य में डीएमके और अन्ना डीएमके के मुकाबले की पार्टी के रूप में तैयार हो रही है।
पिछले तीन-चार दशक में वन्नियार समुदाय का उल्लेखनीय उभार हुआ है। हालांकि 50 फीसदी वन्नियार अब भी खेत मजदूर हैं, पर तमिलनाडु के सामाजिक जीवन में आ रहे बदलाव का सबसे बड़ा प्रभाव इस समुदाय पर पड़ा है। ग्रामीण इलाकों से रेड्डियार, नायडू और मुदलियार अपनी जमीन बेचकर जा रहे हैं। इस जमीन को सबसे ज्यादा वन्नियार खरीद रहे हैं। परम्परागत भूस्वामियों का स्थान वन्नियार ले रहे हैं।
देश के दूसरे राज्यों की सामाजिक संरचना का बारीकी से अध्ययन किया जाए तो वहाँ भी हमें ऐसे बदलाव देखने को मिलेंगे। वन्नियार स्वाभिमान की तरह ये जातियाँ भी राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान के साथ सामने आ रहीं हैं। जाट, गुर्जर, राजपूत, मराठा और कापू का राजनीतिक समूहों के रूप में उभरना एक नई राजनीति का संकेत है। इसके निहितार्थ पर हमें गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

साप्ताहिक पांचजन्य के 6 मार्च 2016 के अंक में प्रकाशित

1 comment:

  1. जिस देश में लोगों में जबरन अपने आप को पिछड़ा, दलित कहने व सिद्ध करने की होड़ मची हो उस देश में प्रगति की कल्पना करना बेमानी है , जब कर्त्तवय बोध का अभाव हो ,एक बार लाभ ले कर उसे अपने समाज जाति के अन्य लोगों हित में त्याग की भावना न हो वहां यही संघर्ष होंगे जब राजनीतिक दल भी इतने निम्न स्तर पर गिर जाएँ व ऐसी भावनाएं भड़काएं तो उस देश के भविष्य पर ज्यादा विचार करने व नेतृत्व से उम्मीद रखना व्यर्थ होगा

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